दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI ने इसका विरोध किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। CBI ने इसी आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान CBI की ओर से अदालत के सामने जांच से जुड़े तर्क रखे गए। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें जमानत दिए जाने का जांच पर असर पड़ सकता है।
वहीं, सत्येंद्र जैन की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की सुनवाई का निर्णय 3 सितंबर तक टाल दिया है।
अब सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अदालत 3 सितंबर को फैसला सुना सकती है। इस मामले में कोर्ट के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं।#SatyendarJain #CBI #DelhiNews #BailHearing #CBICase #CourtNews #DelhiCourt #BreakingNews #LatestNews #IndiaNews






