सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के चार फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से भी इनकार किया।
मामला TMC के चार बैंक खातों से जुड़ा है, जिनमें पार्टी की ओर से लेन-देन की अनुमति मांगी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इन चार खातों में कुल मिलाकर करीब 804 करोड़ रुपये की राशि है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कहा है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर भी पार्टी के भीतर गुटीय विवाद चल रहा है।
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फ्रीज किए गए TMC बैंक खातों को पूरी तरह अनफ्रीज करने की मांग पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। मामले में बैंक खातों के संचालन और पार्टी के वित्तीय अधिकारों को लेकर अलग-अलग पक्षों की दलीलें सामने आई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद फिलहाल TMC को इन चार खातों को सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति नहीं मिली है। वहीं, पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया जारी है। #MamataBanerjee #TMC #TrinamoolCongress #SupremeCourt #TMCBankAccounts #MamataBanerjeeNews #WestBengalNews #SupremeCourtNews #PoliticalNews #IndiaNews






