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कर्नाटक: मंगलुरु में चर्च के पादरी गिरफ्तार, पांच नाबालिग लड़कों के यौन उत्पीड़न का आरोप

कर्नाटक के मंगलुरु से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां चर्च के एक पादरी को नाबालिग लड़कों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान फादर साइप्रियन पिंटो के रूप में हुई है। उन्हें हासन जिले के सकलेशपुर में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया।

यह मामला मंगलुरु के वैलेंसिया स्थित सेंट विंसेंट फेरर चर्च से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चर्च में प्रार्थना के लिए आने वाले नाबालिग लड़कों के साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया गया।

कैसे सामने आया मामला?

पुलिस के मुताबिक, एक 14 वर्षीय लड़के ने अपने साथ हुई कथित घटना के बारे में परिवार को जानकारी दी। बाद में जब उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, तो चार अन्य लड़कों ने भी इसी तरह के अनुभव होने की बात कही। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, मामले में पांच नाबालिग लड़कों के प्रभावित होने का आरोप है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने एक लड़के को चॉकलेट देकर अपने करीब आने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में चर्च के एक कमरे में उसके साथ कथित तौर पर यौन दुर्व्यवहार किया। शिकायत में अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।

एनजीओ की भूमिका के बाद दर्ज हुई शिकायत

मामले में मैसूरु स्थित बाल अधिकारों से जुड़े गैर-सरकारी संगठन ओडनाडी ने हस्तक्षेप किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलुरु पुलिस आयुक्त का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया। इसके बाद पुलिस ने कथित पीड़ितों से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला अगस्त में चर्च के धर्मप्रांत के संज्ञान में भी लाया गया था। संगठन के सह-संस्थापक के. वी. स्टेनली ने आरोप लगाया कि उस समय आंतरिक जांच की गई और पादरी को प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का पूरा जवाब सामने आना अभी बाकी है।

पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई

मंगलुरु पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करना और यह पता लगाना है कि कहीं अन्य बच्चे भी कथित घटनाओं से प्रभावित तो नहीं हुए।

यह मामला बच्चों की सुरक्षा, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और संवेदनशील मामलों में संस्थागत जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हालांकि, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं। अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

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