कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि Form 7 के जरिए बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलने के बावजूद अब तक किसी भी मतदाता का नाम केवल आपत्ति के आधार पर मतदाता सूची से नहीं हटाया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 4 अक्टूबर तक कर्नाटक में Form 7 के तहत कुल 91,278 आवेदन प्राप्त हुए हैं। Form 7 का इस्तेमाल मौजूदा मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने या प्रस्तावित नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है।
अनबुकुमार ने स्पष्ट किया कि किसी Form 7 आवेदन के आधार पर नाम सीधे नहीं हटाया जा सकता। संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO को पहले मतदाता और आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को नोटिस देना होता है। इसके बाद सुनवाई और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, तभी नाम हटाने या बरकरार रखने पर फैसला लिया जाता है।
उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक में SIR प्रक्रिया के तहत 43 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिए जा चुके हैं। अधिकारियों को सभी दावों और आपत्तियों पर तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। #KarnatakaSIR #Form7 #VoterList #ElectionCommission #KarnatakaNews #SIR2026 #VoterRevision #ElectionNews






