रांची। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स का समय पर भुगतान करने वाले करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष छूट योजना लागू की है। इस योजना के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस विशेष रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए करदाताओं को 30 जून 2026 से पहले अपना पूरा होल्डिंग टैक्स जमा करना होगा। निगम ने बताया कि योजना की अंतिम तिथि में अब केवल 20 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए नागरिकों से समय रहते भुगतान करने की अपील की गई है।
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे डिजिटल माध्यमों से भी आसानी से अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म्स में स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र तथा डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्शन सेवा शामिल हैं। स्मार्ट रांची ऐप के माध्यम से करदाता अपने होल्डिंग नंबर की सहायता से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। इससे न केवल करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगम को भी विकास कार्यों के लिए राजस्व प्राप्त होगा।








