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लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाना कानूनन वैध, हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; 34 लाख मुआवजे का आदेश

देश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि लर्निंग लाइसेंस भी कानूनन वाहन चलाने के लिए वैध होता है। यानी केवल इस आधार पर कि वाहन चालक के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बल्कि लर्निंग लाइसेंस है, उसे कानूनन वाहन चलाने के अधिकार से वंचित नहीं माना जा सकता।

इस फैसले के साथ ही अदालत ने मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में 34 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का यह निर्णय उन वाहन चालकों और बीमा कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके बीच दुर्घटना के बाद लर्निंग लाइसेंस की वैधता को लेकर विवाद सामने आते हैं।

दरअसल, लर्निंग लाइसेंस को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या इसके आधार पर सड़क पर वाहन चलाना कानूनी रूप से मान्य है? कई बार दुर्घटना होने पर बीमा क्लेम के दौरान भी लर्निंग लाइसेंस को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे में हिमाचल हाई कोर्ट की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है।

अदालत के फैसले का मूल संदेश यह है कि लर्निंग लाइसेंस को केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जा सकता कि वह स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हालांकि, लर्निंग लाइसेंस पर वाहन चलाते समय मोटर वाहन अधिनियम और निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

इस मामले में बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने अदालत में दलील दी थी कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चालक पंकज कुमार के पास केवल लर्निंग लाइसेंस था। कंपनी का कहना था कि यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और इसलिए मुआवजे की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर नहीं डाली जानी चाहिए।

यह मामला 3 मई 2013 को हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा था, जिसमें 37 वर्षीय बाबू राम की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पहले 33 लाख 97 हजार 440 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था।

इसके बाद बीमा कंपनी ने इस फैसले को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि लर्निंग लाइसेंस भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध लाइसेंस है और निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन चलाने वाला व्यक्ति केवल लर्निंग लाइसेंस होने के कारण बिना लाइसेंस वाला चालक नहीं माना जा सकता।

अदालत ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों का भी विश्लेषण किया। इसमें मोटरसाइकिल के लिए दोहरे नियंत्रण वाले वाहन और प्रशिक्षक की अनिवार्यता से संबंधित विशेष छूट को ध्यान में रखा गया। साथ ही अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में भी असफल रही कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का ऐसा मूलभूत उल्लंघन हुआ था, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी से बच सके।

हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि में भी संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 34 लाख 3 हजार 30 रुपये कर दिया। इस पूरी राशि के भुगतान की जिम्मेदारी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर बरकरार रखी गई। मुआवजे पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भी प्रावधान किया गया है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि लर्निंग लाइसेंस को कानूनन मान्यता प्राप्त है, लेकिन वाहन चलाते समय लाइसेंस में निर्धारित शर्तों और यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। यह फैसला सड़क दुर्घटना मुआवजे और बीमा कंपनियों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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