हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाते हुए कई अहम पदों पर 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक, यह आरक्षण सीधे भर्ती होने वाले कुछ चुनिंदा पदों पर लागू होगा।
इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB) में कांस्टेबल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) में कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों पर 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
सरकार के नए प्रावधानों के मुताबिक, अन्य ग्रुप-C पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रहेगा। वहीं, संबंधित कौशल विशेषज्ञता वाले ग्रुप-B पदों में 1 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
20 फीसदी आरक्षण के भीतर श्रेणीवार हिस्सेदारी भी निर्धारित की गई है। इसमें वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2 फीसदी, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2 फीसदी, BC-A के लिए 3 फीसदी, BC-B के लिए 2 फीसदी, EWS के लिए 2 फीसदी और अनारक्षित वर्ग के लिए 9 फीसदी हिस्सा रखा गया है।
हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चार साल की सैन्य सेवा के बाद नागरिक क्षेत्र में रोजगार हासिल करने की चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया है।
इससे पहले भी हरियाणा में अग्निवीरों के लिए कुछ सरकारी पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब नए निर्देशों के जरिए कई अहम विभागों में आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है।#Haryana #HaryanaNews #Agniveer #AgniveerReservation #AgniveerJobs #GovernmentJobs #HaryanaPolice #PoliceRecruitment #JobNews #Reservation #AgnipathScheme #ExAgniveer #HaryanaGovernment #सरकारीनौकरी #अग्निवीर #हरियाणा #आरक्षण






