Allahabad High Court ने बरेली में सितंबर 2025 में हुए बवाल मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 55 अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ में हुई।
सितंबर 2025 में हुआ था बवाल
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2025 में बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा और बवाल की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि घटना के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी जमानत
इस मामले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई।
बचाव पक्ष ने बताया बेगुनाह
सुनवाई के दौरान मौलाना तौकीर रजा के अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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