सुप्रीम कोर्ट ने NEET Paper Leak के विरोध में हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज 13 FIR रद्द करने की मांग की है। साथ ही, प्रदर्शन के दौरान मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ हिंसा में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए नया मामला दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई पर सहमति दी। पीठ में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
मामले में उस समय सुनवाई की मांग की गई, जब पीठ दिनभर की कार्यवाही समाप्त करने वाली थी। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हम एक अंतरिम आवेदन दाखिल करना चाहते हैं। यह प्राथमिकी रद करने की मांग से जुड़ा है। हम संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दे रहे हैं।”
दिल्ली पुलिस की याचिका में प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई 13 प्राथमिकी को रद्द करने के साथ-साथ आंदोलन के दौरान मौके पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ नया मामला दर्ज कर हिंसा में उनकी भूमिका की जांच की अनुमति मांगी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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